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आज, 27 फरवरी 2026 को सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को बरी (discharge) करने वाले फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में तुरंत अपील दायर की है।
हाल ही में एक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की चार्जशीट में पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए वह आरोप तय करने योग्य नहीं पाई और सभी आरोपियों को मामले से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपों के समर्थन में दिलचस्पी बढ़ाने वाले साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
CBI का कहना है कि उसने अपील में कहा है कि कोर्ट ने जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया है या उन पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। एजेंसी का मानना है कि कोर्ट का यह फैसला अनुचित है और इसीलिए इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।
ये मामला दिल्ली सरकार की अब निरस्त की गई आबकारी (excise) नीति से जुड़ा था, जिसे लागू करते समय कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। CBI का आरोप है कि नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में गंभीर गड़बड़ियां हुईं और इससे कुछ पक्षों को अनुचित लाभ मिला। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इसे साबित करने के लिए जरूरी सबूत नहीं पाया।
अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुना जाएगा, जहां यह तय होगा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या CBI की अपील के बाद आगे की जांच/सुनवाई होगी।