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केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि मामले में पर्याप्त आधार नहीं है, जिसके चलते शिकायत को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया।
यह मामला कथित तौर पर एक बयान को लेकर दायर किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री पर मानहानि के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि इस मामले में अब आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसे वित्त मंत्री के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सार्वजनिक जीवन में दिए गए बयानों और उनके कानूनी प्रभाव को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है।