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JPSC Backlog Age Limit Case: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से मांगा जवाब

झारखंड में JPSC बैकलॉग भर्ती से जुड़ा मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। उम्र सीमा (Age Limit) को लेकर उठे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है।

बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि भर्ती में तय उम्र सीमा के कारण वे आवेदन करने से वंचित हो गए। उनका तर्क है कि पिछली भर्ती में हुई देरी और प्रक्रियात्मक समस्याओं के चलते उन्हें नुकसान हुआ है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और JPSC दोनों को नोटिस जारी कर स्पष्ट जवाब देने को कहा है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि बैकलॉग पदों के लिए आयु सीमा तय करते समय उम्मीदवारों के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया।

गौरतलब है कि JPSC परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा आमतौर पर 35 वर्ष तय की जाती है, जबकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दी जाती है।

पहले भी हाईकोर्ट ने उम्र सीमा में छूट देने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, जिससे कई उम्मीदवारों को राहत मिली थी।

अब इस नए मामले में कोर्ट के फैसले पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे भविष्य की भर्तियों के नियमों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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