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गौतमबुद्धनगर के बिसरख थाना पुलिस ने नकली सोना दिखाकर लोगों से ठगी करने और पैसे व जेवरात हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार पुरुषों और एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन लाख रुपये नकद, बड़ी मात्रा में पीली धातु, मोबाइल फोन, बैटरियां और एक अवैध चाकू बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान किशोर राय (42), विशाल राय (21), संजू राय (30), सेवा राम राय (60) और मीना (56) के रूप में हुई है। सभी आरोपी मूल रूप से फिरोजाबाद के जैन नगर के रहने वाले हैं और वर्तमान में गौतमबुद्धनगर के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित यूसुफपुर चक, शाहबेरी में रह रहे थे।
मामला 10 जुलाई 2026 का है, जब फ्यूजन होम्स सोसाइटी की मार्केट में एक महिला को कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस के मुताबिक, दो व्यक्ति महिला के पास पहुंचे। इनमें से एक ने बताया कि उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और वह अपने घर से पैसे लेकर आया है, जो उसके बैग में रखे हैं।
इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने महिला को भरोसे में लेते हुए कहा कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए और उसके पैसे आपस में बांट लेने चाहिए। आरोपी ने अपनी सोने की अंगूठी देने की बात कहते हुए महिला से भी अपने जेवर देने के लिए कहा। आरोपियों की बातों में आकर महिला ने अपनी सोने की चेन और कान के कुंडल उन्हें दे दिए। इसके बाद दोनों आरोपी महिला को गुमराह कर मौके से फरार हो गए।
शिकायत मिलने के बाद बिसरख पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद से मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने 14 अगस्त को नेफोवा छठ घाट के पास ग्रीन बेल्ट से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को नकली सोना दिखाकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके अलावा कागजों की गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर उसे पैसों की गड्डी बताकर लोगों को लालच दिया जाता था। इसके बाद आरोपियों द्वारा पीड़ितों से पैसे या जेवरात लेकर फरार होने का आरोप है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली धातु के दो मोतियों के गुच्छे, जिनका वजन 5.224 किलोग्राम है, तथा पीली धातु के सिक्के, जिनका वजन 3.338 किलोग्राम है, बरामद किए हैं। इसके अलावा तीन लाख रुपये नकद, अलग-अलग कंपनियों के 10 कीपैड मोबाइल फोन, नौ मोबाइल बैटरियां, छह स्मार्टफोन और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।
इस मामले में बिसरख थाने में मु0अ0सं0 556/2026, धारा 318(3), 317(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य मामलों में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर भी जांच की जा रही है।