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नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के गंभीर मामले में शेखपुरा की विशेष POCSO कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी शिक्षक गौतम कुमार केशरी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक नाइला बेगम ने बताया कि न्यायालय ने पीड़ित दोनों नाबालिग सगी बहनों को दो-दो लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
यह मामला शेखपुरा नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां करीब तीन वर्ष पहले यह शर्मनाक घटना सामने आई थी। 25 वर्षीय गौतम कुमार केशरी घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी क्रम में वह एक घर में दो नाबालिग सगी बहनों को भी पढ़ाने जाता था।
पढ़ाने के दौरान आरोपी शिक्षक अपने मोबाइल फोन में आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर दोनों छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता था। कई दिनों तक इस शोषण को सहने के बाद एक बहन ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को इसकी जानकारी दी।
शुरुआत में मां को अपनी बेटी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसे पढ़ाई से बचने का बहाना समझा गया। लेकिन जब दूसरी बेटी ने भी वही शिकायत दोहराई तो मां ने कमरे में लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज सामने आते ही शिक्षक की सारी घिनौनी हरकतें उजागर हो गईं।
CCTV में साफ दिखा कि आरोपी कई दिनों से दोनों नाबालिग बहनों का यौन शोषण कर रहा था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
जानकारी के अनुसार, तीन वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ित छात्राओं के पिता पर कई बार समझौते का परोक्ष दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने आरोपी को सजा दिलाने के अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया।
अंततः अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।