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नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 28 मई 2026 से 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, बकरीद (ईद-उल-जुहा) के त्योहार, कुर्बानी कार्यक्रमों, विभिन्न संगठनों के धरना-प्रदर्शन और संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।
आदेश अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शैव्य गोयल की ओर से जारी किया गया है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं:
प्रशासन का कहना है कि त्योहारों, धरना-प्रदर्शनों और विभिन्न परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यह आदेश जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह की अफवाह, भीड़ या शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सख्ती बरती जाएगी।
धारा 163 के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।