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दक्षिण भारत के राज्य Tamil Nadu में मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay की सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्कूल फीस नियमन कानून में संशोधन कर ऐसा प्रावधान किया है, जिससे अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।
नए प्रावधानों के तहत निजी स्कूलों को हर साल फीस बढ़ाने के लिए तय नियमों का पालन करना होगा। रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने फीस वृद्धि की सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, ताकि स्कूल बिना किसी ठोस आधार के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डाल सकें।
पिछले कई वर्षों से निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई परिवारों का कहना था कि हर साल फीस में भारी बढ़ोतरी होने से बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि नए कानून से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी।
विजय सरकार का कहना है कि शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है और इसे केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं बनने दिया जा सकता। इसी सोच के तहत निजी स्कूलों की फीस संरचना को अधिक जवाबदेह बनाने की तैयारी की गई है। सरकार चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी वर्गों के बच्चों की पहुंच में रहे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इसका फायदा लाखों परिवारों को मिल सकता है। साथ ही अन्य राज्यों में भी निजी स्कूल फीस नियमन को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। तमिलनाडु सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।