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जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के क्रम में श्रीमान् जिला न्यायाधीश, मेरठ श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के सम्बन्ध में विधिक रूप से जागरूक किये जाने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 को श्री नीरज कुशवाहा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के द्वारा नवभारत इण्टर कालिज परतापुर, मेरठ में तथा सुश्री सोनिका वर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के द्वारा सोफिया गर्ल्स स्कूल, मेरठ कैन्ट व के.एल. इंटरनेशनल स्कूल, गढ़ रोड मेरठ में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा ऐसे अपराधों के कानूनी परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें उनके विधिक अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया तथा किसी भी प्रकार के अनुचित स्पर्श अथवा व्यवहार की स्थिति में बिना भय एवं संकोच के अपने माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों को यह भी बताया गया कि वे अपने घर एवं विद्यालय में स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की असहज अथवा संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए उचित माध्यम जैसे चाइल्ड हैल्पलाईन नं० 1098 तथा पुलिस सहायता के लिये नं० 112 तथा नालसा हैल्पलाईन नं० 15100से भी अवगत कराया गया तथा पैम्पलेट वितरित किये गये। साथ ही, बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं गरिमा के संरक्षण के संबंध में आवश्यक विधिक जानकारी प्रदान की गई। 

पॉक्सो अधिनियम के प्रति विधिक जागरूकता को और अधिक प्रभावी एवं रचनात्मक बनाने के उद्देश्य से के.एल. इंटरनेशनल स्कूल के बालक-बालिकाओं के मध्य पॉक्सो अधिनियम एवं बाल सुरक्षा विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए चित्रों के माध्यम से बाल सुरक्षा एवं जागरूकता का संदेश प्रस्तुत किया। ड्राइंग प्रतियोगिता में कुमारी राजसी सिंह, कक्षा 8 ने प्रथम स्थान, कुमारी लावण्या, कक्षा 7 ने द्वितीय स्थान तथा कुमारी आरना बंसल, कक्षा 7 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सचिव, महोदया द्वारा बधाई दी गई एवं उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। 

इसी क्रम में श्रीमती प्रज्ञा सिंह-द्वितीय सिविल जज (सी०डि०), मेरठ द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालिज, माधवपुरम, मेरठ में, श्रीमती नाहिद सुल्ताना विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा जसवन्त मिल्स इण्टर कालिज, मलियाना, मेरठ में, श्रीमती नम्रता सिंह-प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा श्रीमती सुशीला देवी वनस्थली बालिका इण्टर कालिज, परतापुर मेरठ में एवं श्रीमती गंगा शर्मा अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय सं० 02, मेरठ द्वारा एस०एस०वी० इण्टर कालिज, मुरलीपुर मेरठ में विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्राओं को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं उससे संबंधित कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक किया गया तथा छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई।  

 कार्यक्रम का उद्देश्य बालक-बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान करना तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण के निर्माण हेतु जागरूक करना रहा।

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