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जिला न्यायाधीश मेरठ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के क्रम में श्रीमान् जिला न्यायाधीश, मेरठ श्री अरविन्द कुमार मिश्रा द्वितीय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत आज दिनांक 29 सितम्बर 2026 को विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान न्यायिक अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा ऐसे अपराधों के कानूनी परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल अपने अभिभावकों, विद्यालय प्रशासन अथवा संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस क्रम में श्री कृपा शंकर, अपर सिविल जज (सी०डि०), न्यायालय संख्या-10, मेरठ द्वारा सेन्ट जोजफ इण्टर कालिज बेगमपुल, मेरठ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी प्रकार श्री अंकुर चित्रांशी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं० 08, मेरठ द्वारा बी०ए०वी० इण्टर कालिज सुभाष बाजार, मेरठ में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम एवं विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। श्रीमती रीमा मल्होत्रा अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय सं० 02, मेरठ, द्वारा डी०एन० इण्टर कालिज, रेलवे रोड घंटाघर चौराहा, मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं उससे संबंधित कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं श्रीमती अन्जुम सैफी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं० 10, मेरठ द्वारा राजकीय इण्टर कालिज मेरठ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी। इसी क्रम में श्री अनुज कुमार ठाकुर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं० 04, मेरठ द्वारा सनातन धर्म इण्टर कालिज सदर, मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं उससे संबंधित कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं श्रीमती अनुकृति सन्त अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय सं० 07, मेरठ द्वारा गार्गी गर्ल्स स्कूल, गंगानगर मेरठ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी।

कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है तथा बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध को छिपाने के बजाय उसकी सूचना संबंधित अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी को देना आवश्यक है। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों से जागरूक एवं सजग रहते हुए अपने साथ-साथ अन्य बचों की सुरक्षा में भी सहयोग करने का आह्वान किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा बताया गया कि यह विशेष जागरूकता अभियान दिनांक 25 सितम्बर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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