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PMEGP सब्सिडी लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 06 आरोपी गिरफ्तार

थाना बिसरख पुलिस एवं साइबर सेल टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए PMEGP के तहत सब्सिडी लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 18 की-पैड मोबाइल फोन, 06 स्मार्ट फोन एवं कॉलिंग डाटा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-
दिनांक 13.05.2026 को थाना बिसरख पुलिस एवं साइबर सेल टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना की सहायता से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के तहत सब्सिडी लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्त 1. धर्मराज राठौर पुत्र चुकलु 2. रवि कुमार पुत्र शिवाजी 3. किशन राठौर पुत्र मोतीलाल 4.अक्षय पुत्र रुपसिंह 5.किरन नायर पुत्र मोहन 6.किरन बाबू राठौर पुत्र बाबू को कृष्णा काउन्टी टॉवर ए सेक्टर 01 की छत से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 18 की-पैड मोबाइल फोन, 06 स्मार्ट फोन एवं 15 रजिस्टर कॉलिंग डाटा बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-
पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधार कार्ड/पैन कार्ड से संबंधित विज्ञापन चलाए जाते थे। जो व्यक्ति उक्त विज्ञापनों को देखकर उन पर क्लिक करता था, उसके समक्ष अभियुक्तों द्वारा प्रदर्शित मोबाइल नंबर आ जाता था। इसके उपरांत अभियुक्तगण स्वयं को फर्जी लोन अधिकारी बताकर पीड़ित व्यक्तियों को PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के अंतर्गत सब्सिडी आधारित होम लोन दिलाने का झांसा देते थे तथा फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस एवं अन्य शुल्कों के नाम पर प्रति व्यक्ति लगभग 02 से 04 लाख रुपये तक विभिन्न बैंक खातों में जमा कराते थे। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अनेक व्यक्तियों के साथ फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वे की-पैड मोबाइल फोन का प्रयोग करते थे तथा सिम कार्ड बदल-बदलकर उपयोग करते थे। इस पूरे गिरोह का संचालन एक “बॉस” के निर्देश पर किया जाता था, जिससे वे मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क में रहते थे। ठगी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

  1. धर्मराज राठौर पुत्र चुकलु निवासी ग्राम अरकेरी, थाना बीजापुर रुरल, बीजापुर (कर्नाटक), उम्र 38 वर्ष, शिक्षा 12वीं।
  2. रवि कुमार पुत्र शिवाजी निवासी ग्राम होर्ती, थाना होर्ती, बीजापुर (कर्नाटक), उम्र 26 वर्ष, शिक्षा 10वीं।
  3. किशन राठौर पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम अरकेरी, थाना बीजापुर रुरल, बीजापुर (कर्नाटक), उम्र 32 वर्ष, शिक्षा 06वीं।
  4. अक्षय पुत्र रुपसिंह निवासी ग्राम आदर्श नगर, थाना बीजापुर रुरल, बीजापुर (कर्नाटक), उम्र 28 वर्ष, शिक्षा 10वीं।
  5. किरण नायर पुत्र मोहन निवासी ग्राम बरडगी, थाना बीजापुर रुरल, बीजापुर (कर्नाटक), उम्र 21 वर्ष, शिक्षा बीएससी।
  6. किरण बाबू राठौर पुत्र बाबू निवासी ग्राम बरडगी, थाना विजयपुर, विजयपुर (कर्नाटक), उम्र 28 वर्ष, शिक्षा 09वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0- 304/2026 धारा 319(2)/318 (4) बीएनएस व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-
1- घटना में प्रयुक्त 18 की-पैड मोबाइल फोन
2- 06 स्मार्ट फोन
3- 15 रजिस्टर कॉलिंग डाटा

“यह समाचार थाना बिसरख पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।”

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