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गौतमबुद्धनगर 09 अगस्त, 2026
गौतमबुद्धनगर 09 अगस्त, 2026
उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त कृषकों को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल (NICP) पर बीमा किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है एवं शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधांनमत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्ययोजना को जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना को जनपद में संचालित करने हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० को नामित किया गया है। खरीफ की फसल में धान एवं बाजरा तथा रबी की फसल में गेहूं की फसल को इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
जनपद के समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों अपने सम्बन्धित बैंक शाखा में संपर्क कर 31 अगस्त, 2026 तक प्रीमियम की धनराशि कटवा कर बैंक से रसीद अवश्य प्राप्त कर ले, जिससे ऋणी कृषकों का फसल बीमा किया जा सके। बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31.08.2026 हैं ऐसे कृषक जो के०सी०सी० धारक नही है, यदि वे फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहते है तो वे कृषक कामन सर्विस सेन्टर (सी. एस.सी.) के माध्यम से अपने फसल का बीमा 14.08.2026 तक करा सकते हैं। इस योजना का लाभ बटाईदार किसान भी उठा सकते है जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, उन्हे एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना होता है, जिसमें उनके भू-स्वामी द्वारा यह प्रमाणित करना होता है कि इस जमीन का सम्पूर्ण लाभ भूस्वामी को न देकर बटाईदार को दिया जाये।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा हेतु जनपद धान की फसल में कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रू0 1682.00 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा। बाजरा में कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रू0 672.00 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा तथा गेहुँ की फसल में कृषक अंश के रूप में 1.5 प्रतिशत (धनराशि रू0 1297.50 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार इस वर्ष एल-नीनो (EL-NINO) के प्रभाव के कारण वर्षा असामान्यता कि सम्भावना है, जिससे इसका सीधा प्रभाव फसलो की पैदावार पर पड सकता है ऐसे में किसान भाईको से अपील है कि अपने फसल का बीमा अवश्य कराये, जिससे प्राकृतिक आपदा के कारण फसलो की क्षति होने की दशा में योजना के अन्तर्गत पात्र किसान भाई फसल की क्षतिपूर्ति लाभ प्राप्त करे। उन्होंने गैर ऋणी कृषको को बताया कि फसल बीमा कराने हेतु कृषकों आधार कार्ड, बचत बैंक खाता का पासबुक नवीनीकरण, जमीन की खतौनी (इन्तखाब), कृषक का मोबाइल नं०, बोवाई प्रमाण पत्र (स्वलिखित) दस्तावेज आदि उपलब्ध कराने होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये कृषक फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं0 14447 अथवा प्रबन्धक ए०आई०सी० देवराज सिंह मो0नं0- 7906769211 पर काॅल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।